Income Tax Return: 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल, Salaried कर्मचारी जान लें आखिरी तारीख
Income tax Return Filing: वेतनभोगी करदाताओं (Salaried Taxpayers) को पेनल्टी से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए.
(Representational)
(Representational)
Income tax Return Filing: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को कहा कि 26 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किये गये हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है. वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि एक करोड़ ITR दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया. आयकर विभाग ने कहा, ''इस साल 26 जून तक एक करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे.'' विभाग ने करदाताओं से अपना ITR जल्दी दाखिल करने की भी अपील की है, ताकि अंतिम समय की जल्दबाहजी और भीड़भाड़ से बचा जा सके.
We appreciate our taxpayers for early filing of Income Tax Returns (ITRs)!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 27, 2023
Over 1 crore ITRs have been filed till 26th June this year compared to 1 crore ITRs filed till 8th of July last year.
The 1 crore milestone reached 12 days early this year compared to corresponding…
नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है तो रिटर्न भरकर ही रिफंड ले सकते हैं. टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा. ITR फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है. अगर रिफंड बन रहा है तो उसे प्रोसेस कर दिया जाता है.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
01:38 PM IST